Gujarat
Horticulture Department
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सब्जी फसलों हेतु कच्चे एवं पक्के मंडप (ट्रेलिस) सहायता योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा बेलवर्गीय सब्जियों (करेला, लौकी, तोरई, परवल, खीरा, टमाटर आदि) की वैज्ञानिक एवं उच्च गुणवत्तायुक्त खेती को बढ़ावा देने हेतु कच्चे एवं पक्के मंडप (ट्रेलिस/मचान) निर्माण पर भारी आर्थिक अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50% (₹16,000 से ₹25,000 प्रति हेक्टेयर) तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को 70% से 75% तक (अधिकतम ₹50,000/- प्रति हेक्टेयर) की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मचान पर लतर चढ़ाने से फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, सड़न नहीं होती, फल चमकदार व लंबे होते हैं तथा कुल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक किसान गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास 7/12 और 8-A जमाबंदी नकल होनी चाहिए।
किसान के खेत में बेलवर्गीय सब्जियों या टमाटर की फसल होना आवश्यक है।
मंडप सामग्री (तार, खंभे, जाली) पंजीकृत जीएसटी विक्रेता से पक्के बिल पर खरीदी गई होनी चाहिए।
प्रति किसान परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही अनुदान का लाभ मिलेगा।
आधार से लिंक बैंक खाता, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (SC/ST हेतु) संलग्न करना आवश्यक है।
किसान के खेत में बेलवर्गीय सब्जियों या टमाटर की फसल होना आवश्यक है।
मंडप सामग्री (तार, खंभे, जाली) पंजीकृत जीएसटी विक्रेता से पक्के बिल पर खरीदी गई होनी चाहिए।
प्रति किसान परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही अनुदान का लाभ मिलेगा।
आधार से लिंक बैंक खाता, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (SC/ST हेतु) संलग्न करना आवश्यक है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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