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मसाला फसलों हेतु सिंचाई एवं वर्षा जल संचयन सब्सिडी योजना (स्पाइसेज बोर्ड)
योजना का विवरण एवं लाभ
वाणिज्य मंत्रालय के स्पाइसेज बोर्ड द्वारा मसाला उत्पादक किसानों के लिए संचालित योजना। इसका मुख्य उद्देश्य मसाला फसलों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रमुख लाभ एवं सब्सिडी:
वर्षा जल संचयन संरचना: फार्म पॉन्ड या पक्के जल भंडारण टैंक निर्माण पर 33.33% से 50% (अधिकतम ₹35,000 से ₹50,000) तक की पूंजीगत सब्सिडी।
सिंचाई उपकरण सहायता: सिंचाई पंपसेट, जल वितरण पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी।
वर्षा जल संचयन संरचना: फार्म पॉन्ड या पक्के जल भंडारण टैंक निर्माण पर 33.33% से 50% (अधिकतम ₹35,000 से ₹50,000) तक की पूंजीगत सब्सिडी।
सिंचाई उपकरण सहायता: सिंचाई पंपसेट, जल वितरण पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी।
पात्रता एवं शर्तें
मसाला फसलों (जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, इलायची, हल्दी आदि) की खेती करने वाले किसान।
किसान के पास वैध भूमि स्वामित्व के दस्तावेज होने चाहिए।
पिछले 3 वर्षों में इसी संरचना हेतु अन्य सरकारी योजना से अनुदान न लिया हो।
किसान के पास वैध भूमि स्वामित्व के दस्तावेज होने चाहिए।
पिछले 3 वर्षों में इसी संरचना हेतु अन्य सरकारी योजना से अनुदान न लिया हो।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Central
- संबंधित विभाग: Agriculture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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