Gujarat
Horticulture Department
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ऑयल पाम में रखरखाव एवं अंतरफसल लागत सहायता योजना (एनएमईओ-ऑयल पाम)
योजना का विवरण एवं लाभ
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा पाम की खेती करने वाले किसानों को पौधे लगाने के प्रारंभिक 4 वर्षों (अफल अवधि) के दौरान बगीचे के रखरखाव तथा पंक्तियों के बीच अंतरफसल (दलहन, तिलहन, सब्जियां) उगाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों के लिए कुल ₹21,000/- प्रति हेक्टेयर (₹5,250/- प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इससे ताड़ के पेड़ों के फलने तक किसानों को नियमित आय प्राप्त होती है और बगीचे का वैज्ञानिक पोषण सुनिश्चित होता है।
पात्रता एवं शर्तें
केवल वही किसान पात्र हैं जिन्होंने गुजरात में ऑयल पाम का नया रोपण किया है।
7/12 और 8-A भूमि रिकॉर्ड में ऑयल पाम दर्ज होना अनिवार्य है।
जिला बागवानी अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
पौधों के जीवित रहने की दर और समुचित देखभाल के आधार पर वार्षिक सहायता डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।
30/11/2026 से पहले आई-खेड़ूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
7/12 और 8-A भूमि रिकॉर्ड में ऑयल पाम दर्ज होना अनिवार्य है।
जिला बागवानी अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
पौधों के जीवित रहने की दर और समुचित देखभाल के आधार पर वार्षिक सहायता डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।
30/11/2026 से पहले आई-खेड़ूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 19 Oct 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 30 Nov 2026
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