Gujarat
Horticulture Department
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जनजातीय किसानों हेतु संकर बीज, नीम/अरंडी खली एवं जैविक खाद अनुदान योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
जनजातीय अंचलों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्राकृतिक रूप से समृद्ध करने तथा पैदावार बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को 75% से 90% अनुदान पर उन्नत कृषि आदान उपलब्ध कराए जाते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO 1985) के तहत किसानों को अरंडी की खली, नीम की खली तथा तरल किण्वित जैविक खाद (LFOM) की खरीद पर 75% अथवा अधिकतम ₹3,375/- की वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही उच्च उपज वाले संकर बीज तथा भूमि सुधार हेतु हरी खाद (ढैंचा/सनई) के बीज भारी सब्सिडी पर ग्राम सेवक व किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक किसान गुजरात का निवासी एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का होना चाहिए।
किसान के पास जनजातीय क्षेत्र में कृषि भूमि (7/12 व 8-A) होना अनिवार्य है।
वैध एसटी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक संलग्न करना होगा।
योजना का लाभ स्थानीय ग्राम सेवक, प्रखंड कृषि अधिकारी अथवा अधिकृत सहकारी बिक्री केंद्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष में 31/03/2027 तक आवेदन/मांग पत्र दिया जा सकता है।
किसान के पास जनजातीय क्षेत्र में कृषि भूमि (7/12 व 8-A) होना अनिवार्य है।
वैध एसटी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक संलग्न करना होगा।
योजना का लाभ स्थानीय ग्राम सेवक, प्रखंड कृषि अधिकारी अथवा अधिकृत सहकारी बिक्री केंद्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष में 31/03/2027 तक आवेदन/मांग पत्र दिया जा सकता है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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