Gujarat
Horticulture Department
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बागवानी फल फसलों की रोपण सामग्री में 90% वित्तीय सहायता योजना
योजना का विवरण एवं लाभ
गुजरात राज्य में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने एवं किसानों की दीर्घकालिक आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग द्वारा फलदार पौधों की रोपण सामग्री (कलम, ग्राफ्ट्स, टिश्यू कल्चर पौधे) की खरीद पर 90% तक की भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में आम, अमरूद, नींबू, अनार, बेर, पपीता, सीताफल, चीकू तथा ड्रैगन फ्रूट (कमलम) के प्रमाणित पौधों की खरीद लागत का 90% अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। इससे नए बाग लगाने की शुरुआती लागत लगभग नगण्य हो जाती है।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक किसान गुजरात का पंजीकृत भूमिधारक होना चाहिए (7/12 और 8-A आवश्यक)।
लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
पौधों/कलमों की खरीद सरकारी नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अधिकृत नर्सरी से ही की जानी चाहिए।
प्रस्तावित खेत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था (ड्रिप सिंचाई को प्राथमिकता) होनी चाहिए।
31/03/2027 तक myScheme या i-Khedut पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
पौधों/कलमों की खरीद सरकारी नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अधिकृत नर्सरी से ही की जानी चाहिए।
प्रस्तावित खेत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था (ड्रिप सिंचाई को प्राथमिकता) होनी चाहिए।
31/03/2027 तक myScheme या i-Khedut पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Oct 2027
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