Gujarat
Horticulture Department
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जनजातीय क्षेत्र के किसानों हेतु एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (TASP HRT-3)
योजना का विवरण एवं लाभ
गुजरात के अनुसूचित जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों के किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु गुजरात सरकार द्वारा ट्राइबल सब-प्लान (TASP HRT-3) एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी किसानों को फलदार पौधों (आम, काजू, अमरूद, नींबू) के बागान लगाने पर 90% तक की भारी सब्सिडी, पोषण वाटिका (किचन गार्डन) किट, सब्जी उत्पादन, फसल ढोने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स (75% सब्सिडी), कृषि उपकरण और निःशुल्क बागवानी प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक किसान गुजरात राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (ST) का होना चाहिए।
आवेदक गुजरात के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र/तहसील में कृषि भूमि का स्वामी होना चाहिए।
सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
7/12, 8-A खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है।
आई-खेड़ूत या myScheme पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदक गुजरात के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र/तहसील में कृषि भूमि का स्वामी होना चाहिए।
सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
7/12, 8-A खतौनी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है।
आई-खेड़ूत या myScheme पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Gujarat
- संबंधित विभाग: Horticulture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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