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मसाला फसलों हेतु कटाई उपरांत पॉलिशिंग मशीनरी सब्सिडी योजना (स्पाइसेज बोर्ड)
योजना का विवरण एवं लाभ
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्पाइसेज बोर्ड (Spices Board) द्वारा मसाला उत्पादकों के मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता उन्नयन हेतु संचालित योजना। इसके तहत किसानों और उत्पादक समूहों को हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया और छोटी-बड़ी इलायची की वैज्ञानिक सफाई, ग्रेडिंग और चमकाने के लिए आधुनिक मोटराइज्ड पॉलिशिंग मशीनरी खरीदने पर पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। प्रमुख लाभ एवं सब्सिडी:
33.33% से 50% पूंजीगत सब्सिडी: सामान्य वर्ग के मसाला उत्पादकों को 33.33% तथा SC/ST व छोटे किसानों को अनुमोदित पॉलिशर मशीन की खरीद पर 50% तक का पूंजीगत अनुदान।
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सीमा: मशीन की क्षमता के अनुसार प्रति यूनिट ₹30,000 से ₹50,000 तक की प्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी।
उत्पाद की चमक एवं बाजार मूल्य में वृद्धि: पॉलिशिंग से हल्दी और इलायची की सतह साफ, चमकदार और एक समान रंगत वाली बनती है, जिससे राष्ट्रीय व निर्यात मंडियों में प्रीमियम मूल्य मिलता है।
श्रम एवं प्रसंस्करण समय में 80% की बचत: पारंपरिक हाथ से रगड़ने की मेहनत समाप्त होती है, प्रसंस्करण तेज होता है और उत्पादन में किसी भी प्रकार के संदूषण से बचाव होता है।
33.33% से 50% पूंजीगत सब्सिडी: सामान्य वर्ग के मसाला उत्पादकों को 33.33% तथा SC/ST व छोटे किसानों को अनुमोदित पॉलिशर मशीन की खरीद पर 50% तक का पूंजीगत अनुदान।
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सीमा: मशीन की क्षमता के अनुसार प्रति यूनिट ₹30,000 से ₹50,000 तक की प्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी।
उत्पाद की चमक एवं बाजार मूल्य में वृद्धि: पॉलिशिंग से हल्दी और इलायची की सतह साफ, चमकदार और एक समान रंगत वाली बनती है, जिससे राष्ट्रीय व निर्यात मंडियों में प्रीमियम मूल्य मिलता है।
श्रम एवं प्रसंस्करण समय में 80% की बचत: पारंपरिक हाथ से रगड़ने की मेहनत समाप्त होती है, प्रसंस्करण तेज होता है और उत्पादन में किसी भी प्रकार के संदूषण से बचाव होता है।
पात्रता एवं शर्तें
मसाला फसलों (हल्दी, अदरक, इलायची, जीरा आदि) की खेती करने वाले व्यक्तिगत किसान, पंजीकृत स्पाइस प्रोड्यूसर ग्रुप (SPG) अथवा FPO।
किसान के पास मसाला फसल उत्पादन दर्शाने वाले वैध 7/12 व 8-अ अथवा भू-स्वामित्व दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।
मशीनरी की खरीद केवल स्पाइसेज बोर्ड द्वारा अधिकृत सूचीबद्ध निर्माताओं या पंजीकृत विक्रेताओं से ही की जानी चाहिए।
मूल जीएसटी टैक्स इनवॉइस, मशीन के सीरियल नंबर का फोटोग्राफ और निर्माता वारंटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
पिछले 5 वर्षों के दौरान स्पाइसेज बोर्ड अथवा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) से समान मशीनरी हेतु अनुदान प्राप्त न किया हो।
किसान के पास मसाला फसल उत्पादन दर्शाने वाले वैध 7/12 व 8-अ अथवा भू-स्वामित्व दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।
मशीनरी की खरीद केवल स्पाइसेज बोर्ड द्वारा अधिकृत सूचीबद्ध निर्माताओं या पंजीकृत विक्रेताओं से ही की जानी चाहिए।
मूल जीएसटी टैक्स इनवॉइस, मशीन के सीरियल नंबर का फोटोग्राफ और निर्माता वारंटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
पिछले 5 वर्षों के दौरान स्पाइसेज बोर्ड अथवा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) से समान मशीनरी हेतु अनुदान प्राप्त न किया हो।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Central
- संबंधित विभाग: Agriculture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: 01 Apr 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 Mar 2027
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