Central
Agriculture Department
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प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
आवेदन प्रारंभ तिथि
Not Specified
आवेदन की अंतिम तिथि
निरंतर / पूरे वर्ष चालू
योजना का विवरण एवं लाभ
देश के चिन्हित कृषि बाहुल्य जिलों में फसलों की उत्पादकता एवं किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने हेतु एकीकृत क्लस्टर योजना। इसके तहत किसानों को एक साथ चार प्रमुख क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है:
उन्नत प्रमाणित बीज: जलवायु-अनुकूल उच्च उत्पादक किस्मों के प्रमाणित बीज मिनीकिट।
सूक्ष्म सिंचाई संवर्धन: ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु विशेष वित्तीय सहायता।
ग्राम स्तरीय भंडारण: खेत के पास विकेंद्रीकृत गोदाम एवं उपज एकत्रीकरण केंद्रों के निर्माण हेतु अनुदान।
सुलभ संस्थागत ऋण: छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिक क्षेत्र के तहत त्वरित रियायતી फसल ऋण।
उन्नत प्रमाणित बीज: जलवायु-अनुकूल उच्च उत्पादक किस्मों के प्रमाणित बीज मिनीकिट।
सूक्ष्म सिंचाई संवर्धन: ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु विशेष वित्तीय सहायता।
ग्राम स्तरीय भंडारण: खेत के पास विकेंद्रीकृत गोदाम एवं उपज एकत्रीकरण केंद्रों के निर्माण हेतु अनुदान।
सुलभ संस्थागत ऋण: छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिक क्षेत्र के तहत त्वरित रियायતી फसल ऋण।
पात्रता एवं शर्तें
चिन्हित जिलों के सभी भूमिधारक किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि समितियां।
Ready to apply for this subsidy?
Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Central
- संबंधित विभाग: Agriculture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: N/A
- आवेदन की अंतिम तिथि: निरंतर / पूरे वर्ष चालू
किसान समुदाय
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