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10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना
आवेदन प्रारंभ तिथि
Not Specified
आवेदन की अंतिम तिथि
निरंतर / पूरे वर्ष चालू
योजना का विवरण एवं लाभ
किसानों को संगठित कर क्लस्टर आधार पर 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित करने की केंद्रीय योजना। इसके तहत प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों के लिए प्रबंधन व संचालन हेतु ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति किसान सदस्य ₹2,000 (अधिकतम ₹15 लाख) की समतुल्य इक्विटी ग्रांट और ₹2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
पात्रता एवं शर्तें
मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 किसान सदस्य एवं पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्रों में न्यूनतम 100 किसान सदस्यों वाले पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन।
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Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण
खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।
Quick Information
- राज्य / स्तर: Central
- संबंधित विभाग: Agriculture Department
- आवेदन प्रारंभ तिथि: N/A
- आवेदन की अंतिम तिथि: निरंतर / पूरे वर्ष चालू
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