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आम और अमरूद फल फसल उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम
Gujarat Horticulture Department Active Application Window

आम और अमरूद फल फसल उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम

आवेदन प्रारंभ तिथि 04 Nov 2026
आवेदन की अंतिम तिथि 08 Nov 2026

योजना का विवरण एवं लाभ

गुजरात राज्य के आम और अमरूद उत्पादक किसानों की फसल में फलों के आकार, मिठास, गुणवत्ता और कुल पैदावार में सुधार हेतु बागवानी विभाग द्वारा उत्पादकता संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्व छिड़काव, जैविक खाद, फेरोमोन ट्रैप एवं वैज्ञानिक कैनोपी प्रबंधन हेतु कुल लागत का 50% अथवा अधिकतम ₹10,000/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

पात्रता एवं शर्तें

1. आवेदक किसान गुजरात का निवासी हो तथा आम/अमरूद का फलोत्पादक बगीचा रखता हो। 2. 7/12 और 8-A में फसल दर्ज होनी चाहिए। 3. इनपुट की खरीद सरकारी डिपो या जीएसटी पंजीकृत विक्रेता से पक्के बिल से हो। 4. सभी वर्ग के किसान पात्र हैं। 5. 08/11/2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है।

Ready to apply for this subsidy?

Keep your 7/12 land records, Aadhaar, and bank passbook ready before beginning your submission.

आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना अस्वीकरण खेड़ूतबंधु केवल किसानों के मार्गदर्शन के लिए सूचना मंच है। आवेदन आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें।

Quick Information

  • राज्य / स्तर: Gujarat
  • संबंधित विभाग: Horticulture Department
  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 04 Nov 2026
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 08 Nov 2026
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